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राहुल-प्रियंका से नाराज इंडियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस सांसद के इस कदम को बताया 'काला धब्बा'

राहुल-प्रियंका से नाराज इंडियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस सांसद के इस कदम को बताया 'काला धब्बा'

भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग ने प्रियंका गांधी की वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अनुपस्थिति पर असंतोष जताया। समस्त केरल जेम-इयथुल उलमा ने इसे काले धब्बे के रूप में आलोचना की। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बिल को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया। संसद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पारित कर दिया जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है।


कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (फाइल फोटो)

HIGHLIGHTSवायनाड सांसद से नाराज हुआ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सदन से अनुपस्थित थीं प्रियंका
राहुल गांधी द्वारा वक्फ बिल पर न बोले जाने से भी है नाराज


इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (Indian Union Muslim League) ने वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) पर चर्चा के दौरान अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है।


समस्त केरल जेम-इयथुल उलमा के मुखपत्र "सुप्रभातम्" ने 4 अप्रैल को प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति को "काला धब्बा" बताया और सवाल उठाया कि जब बीजेपी इस बिल को बढ़ा रही थी, तो प्रियंका गांधी कहां थीं।




राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल

सुप्रभातम् ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष का यह कर्तव्य था कि वह इस बिल पर बोलते। इसके साथ ही, लेख में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, टीएमसी और वामपंथी दलों की भारत गठबंधन के तहत एकजुटता की सराहना की गई। इन दलों ने संसद में इस बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था।



वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष का विरोध

कांग्रेस के राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद सैयद नसीर हुसैन ने इस बिल को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, "यह एक संवैधानिक समस्या है, यह बिल असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। यह लक्षित विधेयक है। दोनों सदनों में बहस बहुत अच्छी रही, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही।" इसके बाद, संसद ने शुक्रवार को मध्यरात्रि के बाद इस बिल को पास किया।



वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य

वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में सुधार करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार हो सके। इस बिल में पहले से मौजूद अधिनियम की खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है और वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
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