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कैसे मिलती है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता, क्या स्थायी निवासी बनना है जरूरी? पढ़ें हर सवाल का जवाब

कैसे मिलती है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता, क्या स्थायी निवासी बनना है जरूरी? पढ़ें हर सवाल का जवाब

जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहते हैं उनके लिए इसके कई तरीके हैं। स्थायी निवासी बनने के तीन सामान्य तरीके हैं - फैमिली-स्ट्रीम स्थायी वीजा या वर्क-स्ट्रीम स्थायी वीजा या इन्वेस्टर-स्ट्रीम स्थायी वीजा प्राप्त करना। एक ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासी (स्थायी निवासी) एक गैर-नागरिक होता है जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई स्थायी वीजा होता है या वह आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसके पास स्थायी वीजा होता है।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी कैसे बनें? (फाइल फोटो)

जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहते हैं, उनके लिए इसके कई तरीके हैं। स्थायी निवासी बनने के तीन सामान्य तरीके हैं - फैमिली-स्ट्रीम स्थायी वीजा या वर्क-स्ट्रीम स्थायी वीजा या इन्वेस्टर-स्ट्रीम स्थायी वीजा प्राप्त करना।


एक ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासी (स्थायी निवासी) एक गैर-नागरिक होता है जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई स्थायी वीजा होता है, या वह आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसके पास स्थायी वीजा होता है।

आम तौर पर, स्थायी निवासी ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी वीजा धारकों की तुलना में बहुत कम प्रतिबंधों के साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनने के लिए, आपको स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदन करने से पहले कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।

यहाँ, हम स्थायी निवासी बनने के तरीकों पर चर्चा करेंगे जिससे किसी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिल सके।


फैमिली-स्ट्रीम स्थायी निवास वीजा

ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी या पात्र न्यूज़ीलैंड नागरिकों के पार्टनर, बच्चों, माता-पिता या आश्रित रिश्तेदारों के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाहर गोद लिए जा रहे या गोद लिए जाने की प्रक्रिया में शामिल बच्चे भी फैमिली-स्ट्रीम स्थायी निवास वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन देखभालकर्ताओं को किसी स्वीकृत रिश्तेदार की दीर्घकालिक देखभाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की आवश्यकता है, वे भी फैमिली-स्ट्रीम स्थायी निवास वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी/जीवनसाथी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और वहां अपने जीवनसाथी के साथ स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवास वीजा है, तो आप (ऑस्ट्रेलिया के बाहर से) पार्टनर वीजा (विदेश में आवेदन करें) - उपवर्ग 309 और 100 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी प्रकार, यदि आप अपने बच्चों के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और अपने जीवनसाथी के साथ वहां स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवास वीजा है, तो आप (ऑस्ट्रेलिया के बाहर से) उपवर्ग 143 अंशदायी अभिभावक वीजा, उपवर्ग 103 अभिभावक वीजा या उपवर्ग 114 वृद्ध आश्रित रिश्तेदार वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।


वर्क-स्ट्रीम स्थायी निवास वीजायदि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए समय बिताना चाहते हैं तो आपको वर्क वीज़ा की आवश्यकता होगी, आपको किस प्रकार का वीज़ा मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने समय तक रहना चाहते हैं, आपको संभवतः ऐसा व्यवसाय करना होगा जो कौशल की कमी वाली सूची में हो। ये उन श्रमिकों के लिए हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई नियोक्ता प्रायोजित (ustralian employer sponsoring) है।

उदाहरण के लिए, यदि आप कुशल/अत्यधिक विशिष्ट कार्य में लगे हैं और यदि कोई आपको प्रायोजित (sponsor) करता है तो आप वहां स्थायी रूप से काम करना और रहना चाहते हैं, तो आप उपवर्ग 186 नियोक्ता नामांकन योजना वीजा (Nomination Scheme visa), उपवर्ग 187 क्षेत्रीय प्रायोजित प्रवासन योजना वीजा (Regional Sponsored Migration Scheme visa) या उपवर्ग 190 कुशल नामांकित वीजा (Skilled Nominated visa) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप प्रायोजक के बिना और स्वतंत्र रूप से आवेदन कर रहे हैं, तो आप उपवर्ग 189 कुशल स्वतंत्र वीजा (Skilled Independent visa), उपवर्ग 887 कुशल क्षेत्रीय वीजा (Skilled regional visa) या उपवर्ग 858 वैश्विक प्रतिभा वीजा (Global Talent visa) के लिए आवेदन कर सकते हैं।


निवेश-स्ट्रीम स्थायी निवास वीजायदि आप व्यवसाय निवेश गतिविधियाँ करना चाहते हैं, तो आप सबक्लास 188 व्यवसाय नवाचार और निवेश (अनंतिम) वीजा (Business Innovation and Investment (Provisional) visa) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन करने, ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय और निवेश गतिविधि संचालित करने या ऑस्ट्रेलिया में उद्यमशीलता गतिविधि करने की अनुमति देता है। हालाँकि, आवेदन करने से पहले आपको किसी योग्य सरकारी संगठन द्वारा नामांकित होना चाहिए।

वैकल्पिक रूप से, आप उपवर्ग 888 व्यवसाय नवाचार और निवेश (स्थायी) वीजा (Business Innovation and Investment (Permanent) visa) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उद्यमियों, निवेशकों और व्यवसाय मालिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधि जारी रखने के लिए है।

निवेश करने और निवास परमिट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति उपवर्ग 893 राज्य या क्षेत्र प्रायोजित निवेशक वीजा (State or Territory Sponsored Investor visa) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उन निवेशकों के लिए एक स्थायी निवासी वीजा है, जिन्होंने 4 वर्षों के लिए AUD750,000 का निर्दिष्ट निवेश रखा है।

निवेशक वीजा उपवर्ग 891 उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय और निवेश गतिविधियाँ करते हैं। यह आपको अनिश्चित काल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति देता है। आपके पास चार वर्षों के लिए AUD1.5 मिलियन का निर्दिष्ट निवेश होना चाहिए।
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