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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चायबासा में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। BJP अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान पर BJP कार्यकर्ता ने केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि मामला निरस्त करने से झारखंड HC मना कर चुका है।


सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे को निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।(फोटो 



 सुप्रीम कोर्ट ने आज (20 जनवरी) कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चायबासा में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गांधी की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।


चायबासा में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर की थी टिप्पणी BJP अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान पर BJP कार्यकर्ता ने केस दर्ज किया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


मामला निरस्त करने से झारखंड HC मना कर चुका है। 2019 में चुनावी रैली के दौरान चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया था।
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