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Suresh Raina के फूफा के हत्‍यारों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, 12 दोषियों को उम्रकैद; साथ ही जुर्माना भी लगाया

Suresh Raina के फूफा के हत्‍यारों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, 12 दोषियों को उम्रकैद; साथ ही जुर्माना भी लगाया

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्‍या के मामले में जिला सेशन जज ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2020 में क्रिकेटर के फूफा की हत्‍या कर दी गई थी। जिला सेशन जज जितेंद्र पाल सिंह खुरमी ने यह फैसला दिया।


कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा। इमेज- सुरेश रैना- एक्‍स

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्‍या के मामले में जिला सेशन जज ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2020 में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्‍या कर दी गई थी। जिला सेशन जज जितेंद्र पाल सिंह खुरमी ने यह फैसला दिया।
दोषीस्वर्ण उर्फ मैचिंग (28) निवासी गांव शीशगंज सरिया जिला अरोया उत्तर प्रदेश
शाहरुख खान उर्फ लुकमन (46) गांव पनाली, जिला छूंजू राजस्थान
मोहब्बत (26) निवासी गांव नाली, जिला छूंजू राजस्थान
रिहान उर्फ सोनू (29) गांव चुगियान सूरजगढ़, जिला छूंजू राजस्थान
असलम उर्फ नासो (44) गांव सुलतानविंड बंब, दाना मंडी भगतां वाली अमृतसर पंजाब
तवजल बीबी (53) साल गांव तालापारा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश
काजम उर्फ रीडा (60) गांव तालापारा , जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश
चाहत उर्फ जान (38) गांव मखरपुर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश
जबराना (43) गांव पलानी, जिला छूंजू राजस्थान
साजन उर्फ आमिर (55) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर
गोलू उर्फ सेहजान (18) गांव तालापार , जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश
छजू उर्फ बाबू मियां (70) गंव पचपड़ा, जिला बरेली उत्तर प्रदेश
मौके पर हो गई थी मौत

19 अगस्त 2020 की रात को पठानकोट के गांव थरियाल में अज्ञात लोगों ने ठेकेदार अशोक कुमार की हत्‍या कर दी थी। बावरिया गिरोह के इस हमले में परिवार के अन्‍य लोग भी घायल हुए थे। अशोक कुमार की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी आशा देवी (55), बेटा कौशल कुमार (32), अपिन कुमार (24), और सास सत्या देवी (80) गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उपचार के दौरान कौशल कुमार ने भी दम तोड़ दिया था।

42 लोगों ने दी गवाई

सीनियर एडवोकेट हरीश पठानिया ने बताया की एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विवेक पुरी के साथ उन्होंने सुरेश रैना के फूफा का केस लड़ा। 20 अगस्त 2020 को थाना शाहपुरकंडी में केस दर्ज कराया गया था। 42 गवाहों के बयान सुनने के बाद 31 अगस्त को जिला सेशन जज जितेंद्रपाल खुरमी ने फैसला सुनाया। उन्‍होंने सभी 12 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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