मुझे खुशी है मीलॉर्ड ने इस ओर इशारा किया' सिंघवी के दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुझे खुशी है मीलॉर्ड ने इस ओर इशारा किया' सिंघवी के दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है। CBI के वकील ASG SV राजू ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलील दी है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है। CBI के वकील ASG SV राजू ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलील दी है।
Arvind Kejriwal Bail Plea in SC: अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हो रही है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। सरकार और सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अपनी-अपनी दलील कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा, उनके भागने का खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं।
दोनों पक्ष के वकीलों ने क्या दी दलील
अभिषेक सिंघवी की दलील पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,"हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं की जमानत पर सुनवाई कितनी लंबी होनी चाहिए? क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है?"
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इस बात पर CBI के वकील ASG SV राजू ने कहा- मुझे भी कम से कम उतना समय चाहिए जितना इनको मिलेगा
इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,"मुझे खुशी है Mylord ने इस ओर इशारा किया। मैं अपनी दलील 12:00 बजे तक खत्म कर लूंगा ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके।"
सीएम को जान-बूझकर किया गया गिरफ्तार: सिंघवी
अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान-बूझकर गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कहा कि अदालत जमानत की शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है। केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे। न ही तो वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
सीबीआई ने दो अलग-अलग याचिकाएं की है दायर
बताते चलें कि केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। सरकार और सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अपनी-अपनी दलील कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा, उनके भागने का खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं।
दोनों पक्ष के वकीलों ने क्या दी दलील
अभिषेक सिंघवी की दलील पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,"हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं की जमानत पर सुनवाई कितनी लंबी होनी चाहिए? क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है?"
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इस बात पर CBI के वकील ASG SV राजू ने कहा- मुझे भी कम से कम उतना समय चाहिए जितना इनको मिलेगा
इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,"मुझे खुशी है Mylord ने इस ओर इशारा किया। मैं अपनी दलील 12:00 बजे तक खत्म कर लूंगा ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके।"
सीएम को जान-बूझकर किया गया गिरफ्तार: सिंघवी
अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान-बूझकर गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कहा कि अदालत जमानत की शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है। केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे। न ही तो वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
सीबीआई ने दो अलग-अलग याचिकाएं की है दायर
बताते चलें कि केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।
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