शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एक्शन की तैयारी, NCW ने की केस दर्ज करने की मांग
शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एक्शन की तैयारी, NCW ने की केस दर्ज करने की मांग
सोशल मीडिया पर एक शख्स ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने इस शख्स पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अहमद के नाम के एक्स हैंडल से ये अभद्र टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखते हुए कार्रवाई करने की मांग की।
सोशल मीडिया पर एक शख्स ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने इस शख्स पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अहमद के नाम के एक्स हैंडल से ये अभद्र टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखते हुए कार्रवाई करने की मांग की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार (6 जुलाई) को कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह (Captain Anshuman Singh) की पत्नी स्मृति समारोह में मौजूद थीं। सम्मान समारोह के दौरान स्मृति काफी भावुक थीं। स्मृति का वीडियो सोशल मीडिया का काफी वायरल हुआ।
इतनी कम उम्र में अपने पति को खोने वाली स्मृति के प्रति लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं, सोशल मीडिया पर एक शख्स ने स्मृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने इस शख्स पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग
अहमद के नाम के एक्स हैंडल से ये अभद्र टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखते हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
क्या कहता भारतीय न्याय संहिता कानून?
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य को दंडित करने का प्रावधान करती है। कानून के अनुसार, पहली बार के महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को तीन साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है।
तीन जवानों को बचाकर वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान
बता दें कि कैप्टन अंशुमान सिंह पिछले साल जुलाई महीने में सियाचिन ग्लेशियर में 26 मद्रास से अटैचमेंट पर 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड में हॉस्पिटल में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर पद पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 यानी बुधवार की तड़के साढ़े तीन बजे सेना के गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।
कई जवान बंकर में फंस गए थे। जवानों को बचाने के लिए अंशुमान सिंह बंकर में दाखिल हुए, जहां वो बुरी तरह झुलस गए। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग
अहमद के नाम के एक्स हैंडल से ये अभद्र टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखते हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
क्या कहता भारतीय न्याय संहिता कानून?
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य को दंडित करने का प्रावधान करती है। कानून के अनुसार, पहली बार के महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को तीन साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है।
तीन जवानों को बचाकर वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान
बता दें कि कैप्टन अंशुमान सिंह पिछले साल जुलाई महीने में सियाचिन ग्लेशियर में 26 मद्रास से अटैचमेंट पर 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड में हॉस्पिटल में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर पद पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 यानी बुधवार की तड़के साढ़े तीन बजे सेना के गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।
कई जवान बंकर में फंस गए थे। जवानों को बचाने के लिए अंशुमान सिंह बंकर में दाखिल हुए, जहां वो बुरी तरह झुलस गए। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
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