तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत देश में दो जगह FIR; एक का बिहार से निकला कनेक्शन, क्या है पूरा मामला
तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत देश में दो जगह FIR; एक का बिहार से निकला कनेक्शन, क्या है पूरा मामला
New Criminal Laws तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होते ही इसके तहत मध्यप्रदेश और दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कार्रवाई रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर ये मामला दर्ज हुआ।
New Criminal Laws तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होते ही इसके तहत मध्यप्रदेश और दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कार्रवाई रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर ये मामला दर्ज हुआ।
New Criminal Laws देश में आज यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होते ही इसके तहत मध्यप्रदेश और दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कार्रवाई रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ हुई है।
दिल्ली में इस कारण दर्ज हुआ केस
कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल, व्यक्ति पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया।
बिहार से ये है कनेक्शन
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी बिहार के बाढ़ का रहने वाला पंकज कुमार है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मेन सड़क के किनारे एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। जब उसे ठेला हटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
मध्यप्रदेश में भी केस दर्ज
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हनुमानगंज थाने में नए कानून बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पहली एफआईआर हुई है। धारा 296 के तहत गाली गलौज के मामले में ये केस दर्ज हुआ।
फरियादी इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान पिता जय नारायण चौहान की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन पर दर्ज की गई है। जिसका घटनास्थल सामातंर रोड कट प्वाइंट है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है। आरोपित राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।
दिल्ली में इस कारण दर्ज हुआ केस
कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल, व्यक्ति पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया।
बिहार से ये है कनेक्शन
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी बिहार के बाढ़ का रहने वाला पंकज कुमार है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मेन सड़क के किनारे एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। जब उसे ठेला हटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
मध्यप्रदेश में भी केस दर्ज
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हनुमानगंज थाने में नए कानून बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पहली एफआईआर हुई है। धारा 296 के तहत गाली गलौज के मामले में ये केस दर्ज हुआ।
फरियादी इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान पिता जय नारायण चौहान की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन पर दर्ज की गई है। जिसका घटनास्थल सामातंर रोड कट प्वाइंट है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है। आरोपित राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।
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