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तीन नए आपराधिक कानून का कांग्रेस ने किया विरोध, सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस

तीन नए आपराधिक कानून का कांग्रेस ने किया विरोध, सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस

आज से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं तीन नए कानूनों का विपक्ष विरोध कर रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहे हैं।


आज पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। आज से देश में आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहे हैं। नए कानून लागू होने को लेकर विपक्ष ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके तीनों कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

'कट, कॉपी और पेस्ट हैं नए कानून'

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी इन कानूनों का विरोध जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90-99 प्रतिशत तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम हैं। जो कार्य मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे एक बेकार प्रक्रिया में बदल दिया गया हैहां, नए कानूनों में कुछ सुधार हुए हैं और हमने उनका स्वागत किया है। इन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था।
नीट मुद्दे पर भी दिया स्थगन नोटिस

वहीं कांग्रेस सांसद बी मनिकम टैगोर ने लोकसभा में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है। साथ ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नीट-यूजी और यूजीसी नेट समेत परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के मामलों और एनटीए की विफलता पर चर्चा के लिए आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
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