हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एक्शन में एनआईए, तमिलनाडु में 10 ठिकानों पर छापामारी
हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एक्शन में एनआईए, तमिलनाडु में 10 ठिकानों पर छापामारी
NIA Raid in Tamil Nadu हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एनआईए ने तमिलनाडु में 10 स्थानों पर छापामारी की है। इसमें इरोड जिले के दो स्थान शामिल हैं। एनआईए ने 2021 में मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ये व्यक्ति विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने का काम करता था।
सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का चल रहा था खेल
यह मामला शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 (1) (बी) के तहत तमिलनाडु के मदुरै शहर के थिदीर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
मामले में मोहम्मद इकबाल ने अपने फेसबुक अकाउंट 'थुंगा विझिगल रेंडू इज इन काजीमार स्ट्रीट' का इस्तेमाल ऐसे पोस्ट अपलोड करने के लिए किया था, जो एक विशेष समुदाय को बदनाम करते थे। ये अकाउंट हानिकारक तरीके से विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देते थे।
NIA Raid in Tamil Nadu हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एनआईए ने तमिलनाडु में 10 स्थानों पर छापामारी की है। इसमें इरोड जिले के दो स्थान शामिल हैं। एनआईए ने 2021 में मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ये व्यक्ति विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने का काम करता था।
NIA Raid in Tamil Nadu हिज्ब-उत-तहरीर मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) एक्शन मोड में आ गई है। मामले में एजेंसी ने तमिलनाडु में 10 स्थानों पर छापामारी की है। इसमें इरोड जिले के दो स्थान शामिल हैं।
2021 में एक व्यक्ति को किया था गिरफ्तार
समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी अभी भी जारी है। बता दें कि एनआईए ने 2021 में मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
2021 में एक व्यक्ति को किया था गिरफ्तार
समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी अभी भी जारी है। बता दें कि एनआईए ने 2021 में मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का चल रहा था खेल
यह मामला शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 (1) (बी) के तहत तमिलनाडु के मदुरै शहर के थिदीर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
मामले में मोहम्मद इकबाल ने अपने फेसबुक अकाउंट 'थुंगा विझिगल रेंडू इज इन काजीमार स्ट्रीट' का इस्तेमाल ऐसे पोस्ट अपलोड करने के लिए किया था, जो एक विशेष समुदाय को बदनाम करते थे। ये अकाउंट हानिकारक तरीके से विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देते थे।
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