पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की पहल : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बैन, नशे की सामग्री लेकर मिले तो होगी कार्रवाई
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की पहल : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बैन, नशे की सामग्री लेकर मिले तो होगी कार्रवाई
जशपुर जिले में गुरुवार को नशे के विरुद्ध पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है।
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बैन
जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गुरुवार को नशे के विरुद्ध पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है। जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि, एक सप्ताह तक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पाए जाने और नाबालिग को विक्रय करते पाए जाने पर सर्वप्रथम समझाइस दी जाएगी।
नशे को दंडनीय अपराध के श्रेणी में रख कर अब सख्ती बरतने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस अधिनियम के तहत सिगरेट और अन्य तंचाकू उत्पादो के विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है। किसी शैक्षणिक संस्था परिसर के अंतर्गत सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर सख्ती से कार्यवाही की चेतावनी दी जा रही है।
जसपुर में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बैन
एसपी बोले- हप्तेभर बाद होगी क़ानूनी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि एक सप्ताह तक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पाए जाने एवं नाबालिग को विक्रय करते पाए जाने पर सर्वप्रथम समझाइस दी जाएगी। उसके पश्चात धूम्रपान से संबंधित सामग्री को जप्त कर सख्त चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए गठित टीम द्वारा विभिन्न संस्था, स्कूलों, कॉलेज ग्रामों में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
जशपुर जिले में गुरुवार को नशे के विरुद्ध पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है।
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बैन
जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गुरुवार को नशे के विरुद्ध पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है। जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि, एक सप्ताह तक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पाए जाने और नाबालिग को विक्रय करते पाए जाने पर सर्वप्रथम समझाइस दी जाएगी।
नशे को दंडनीय अपराध के श्रेणी में रख कर अब सख्ती बरतने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस अधिनियम के तहत सिगरेट और अन्य तंचाकू उत्पादो के विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है। किसी शैक्षणिक संस्था परिसर के अंतर्गत सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर सख्ती से कार्यवाही की चेतावनी दी जा रही है।
जसपुर में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बैन
एसपी बोले- हप्तेभर बाद होगी क़ानूनी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि एक सप्ताह तक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पाए जाने एवं नाबालिग को विक्रय करते पाए जाने पर सर्वप्रथम समझाइस दी जाएगी। उसके पश्चात धूम्रपान से संबंधित सामग्री को जप्त कर सख्त चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए गठित टीम द्वारा विभिन्न संस्था, स्कूलों, कॉलेज ग्रामों में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
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