Chhattisgarh Election 2023: Voter ID के अलावा इन 12 दस्तावेजों को दिखाकर डाल सकेंगे वोट, देखिए पूरी लिस्ट
Chhattisgarh Election 2023: Voter ID के अलावा इन 12 दस्तावेजों को दिखाकर डाल सकेंगे वोट, देखिए पूरी लिस्ट

अक्सर ऐसा होता है कि मतदाता अपनी वोटर आईडी गुम होने या किसी करणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है उन्हें वोट देने में दिक्कत न हो इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की है।
राज्य ब्यूरो, रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कोई भी मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इन दस्तावेजों की सूची जारी की है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
मतदाता पहचान पत्र गुमने पर ये दस्तावेज आएंगे काम
ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र गुमने या किसी करणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों या विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यू

अक्सर ऐसा होता है कि मतदाता अपनी वोटर आईडी गुम होने या किसी करणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है उन्हें वोट देने में दिक्कत न हो इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की है।
राज्य ब्यूरो, रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कोई भी मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इन दस्तावेजों की सूची जारी की है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
मतदाता पहचान पत्र गुमने पर ये दस्तावेज आएंगे काम
ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र गुमने या किसी करणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों या विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यू
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