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सितंबर महीने के इन तिथियों को कर लें नोट, टैक्स से जरूरी काम को निपटाने का है आखिरी दिन

सितंबर महीने के इन तिथियों को कर लें नोट, टैक्स से जरूरी काम को निपटाने का है आखिरी दिन

देश के सभी ईमानदार करदाताओं को कर योजना बनाते समय विचार करने योग्य सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। सितंबर में टैक्स के काम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह तिथि टीडीएस/टीसीएस जमा टीडीएस प्रमाणपत्र फॉर्म 24जी एडवांस टैक्स फॉर्म 3बीबी इत्यादि से जुड़ी है। पढ़िए पूरी खबर।
टैक्स की प्लानिंग करते वक्त इन महत्वपूर्ण तिथियों का रखें ध्यान

HIGHLIGHTSसिंतबर में ऐसे कई टैक्स भुगतान की प्रमुख तारीखें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
7 सितंबर तक टीडीएस/टीसीएस जमा करने की अंतिम तिथि है।
15 सितंबर तक फॉर्म 24जी, एडवांस टैक्स, फॉर्म 3बीबी से जुड़ी आखिरी तिथि है।


नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: कल से सितंबर का महीना शरू होने जा रहा है। देश के सभी ईमानदार टैक्सपेयरों को आज हम सिंतबर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताने वाले है जिन्हें उन्हें अपने टैक्स की प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए।



आपको बता दें कि सिंतबर में ऐसे कई टैक्स भुगतान की प्रमुख तारीखें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में।

7 सितंबर: टीडीएस/टीसीएस जमा

यह दिन, अगस्त 2023 के लिए काटे गए/संग्रहित कर (Tax deducted/collected) को जमा करने की नियत तारीख है। हालांकि, सरकारी कार्यालय द्वारा काटे गए/एकत्रित किए गए सभी रकम का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा जब टैक्स का भुगतान आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाएगा। ​


14 सितंबर: टीडीएस प्रमाणपत्र

जुलाई 2023 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M and 194S के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा 14 सितंबर है।
15 सितंबर: फॉर्म 24जी, एडवांस टैक्स, फॉर्म 3बीबी

यह सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिना चालान पेश किए अगस्त 2023 के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया है।

15 सितंबर, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की भी अंतिम तिथि है।

इसके अलावा, उन लेनदेन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म नंबर 3बीबी में एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें अगस्त 2023 के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया है।


30 सितंबर: टीडीएस चालान, ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर, फॉर्म 9A

धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत अगस्त 2023 में काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।

सितंबर तक, कॉर्पोरेट निर्धारिती या गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती (जिन्हें 31 अक्टूबर, 2023 को आयकर रिटर्न जमा करना आवश्यक है) के मामले में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए धारा 44AB​ के तहत एक ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी।

पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में लागू करने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का उपयोग करने के लिए फॉर्म 9A में आवेदन जमा करने की भी अंतिम तिथि है (यदि निर्धारिती को 30 नवंबर, 2023 को आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)।
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