इन कारणों से आपको आईटीआर रिफंड मिलने में हो सकती है देरी, जानिए आपके पास है क्या है विकल्प
इन कारणों से आपको आईटीआर रिफंड मिलने में हो सकती है देरी, जानिए आपके पास है क्या है विकल्प
बिना जुर्माना चुकाए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के बाद लोग अब अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है वे अब जुर्माने के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे की आपका रिफंड किन कारणों की वजह से डीले हो सकता है।
अगर आपना अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब रिटर्न फाइल करने के लिए पेनल्टी देना पड़ेगी।
HIGHLIGHTSगलत बैंक खाते की जानकारी के मामले में रिफंड मिलने में हो सकती है देरी।
यदि आई-टी विभाग को अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता है, तो रिफंड रोका जा सकता है।
यदि आईटीआर में दावा किया गया टीडीएस, फॉर्म 26AS के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है तो रिफंड प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: बिना पेनल्टी दिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारिख जा चुकी है जो 31 जुलाई थी और लोग अब अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वैसे लोग जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है वो अब पेनल्टी के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
क्या कहते हैं आंकड़े?
बुधवार 30 अगस्त के शाम तक के आंकड़ो के मुताबिक 30 अगस्त तक कुल 6,95,13,191 आईटीआर फाइल हुए और आयकर विभाग ने इनमें से 5,61,27,413 आईटीआर को प्रोसेस्ड कर दिया है। आईटीआर प्रोसेस्ड होने का मतलब इन रिटर्न के खिलाफ रिफंड जल्द ही मिल जाएगा।
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जहां एक तरफ लोग अपने रिफंड मिलने से खुश है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के रिफंड मिलने में देरी हो रही है। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर आपको रिफंड किन संभावित कारणों की वजह से नहीं मिल रहा।
गलत बैंक खाते की डिटेल
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय बैंक खाते की सटीक जानकारी देने में गलतियों के कारण देरी हो सकती है। इसलिए, हमेशा आईटीआर फाइल करते वक्त हमेशा दोबारा जांच करें और बैंक अकाउंट डिटेल सही ढंग से दर्ज करें।
अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता
यदि आई-टी विभाग को अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता है, तो रिफंड रोका जा सकता है। इसके अलावा जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने से देरी या अस्वीकृति हो सकती है। इसलिए हमेशा सटीक और पूरी जानकारी दें।
टीडीएस/टीसीएस दावों में बेमेल
यदि आईटीआर में दावा किया गया स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) फॉर्म 26AS के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है तो रिफंड प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता है। यह नियोक्ता या कटौतीकर्ता (उदाहरण के लिए, बैंक) द्वारा दाखिल टीडीएस रिटर्न में गलतियों के कारण हो सकता है। इसे सुधारने के लिए टैक्सपेयर को उनसे संपर्क करना चाहिए।
प्रोसेसिंग में देरी
आईटी विभाग के भीतर प्रोसेसिंग समयसीमा के कारण भी देरी हो सकती है। कभी-कभी, विभाग को रिफंड अनुरोध की समीक्षा करने और स्वीकृत करने में समय लगता है।
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आप पास क्या हैं विकल्प?
अगर आप अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो एसी स्थिति में आप अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपका रिटर्म ई-वेरिफाइ नहीं हुआ है तो उसे वेरिफाइ कर दें, बिना ई-वेरिफाइ किए आपको आपका रिटर्न नहीं मिलेगा।
आप अपने ई-मेल पर भी नजर बनाए रखें कि कहीं आयकर विभाग की ओर से कोई मेल तो नहीं आया, इसके अलावा यदि आवश्यक हो, तो करदाता किसी भी चिंता का समाधान करने या आईटी विभाग से सहायता लेने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं।
बिना जुर्माना चुकाए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के बाद लोग अब अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है वे अब जुर्माने के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे की आपका रिफंड किन कारणों की वजह से डीले हो सकता है।

HIGHLIGHTSगलत बैंक खाते की जानकारी के मामले में रिफंड मिलने में हो सकती है देरी।
यदि आई-टी विभाग को अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता है, तो रिफंड रोका जा सकता है।
यदि आईटीआर में दावा किया गया टीडीएस, फॉर्म 26AS के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है तो रिफंड प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: बिना पेनल्टी दिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारिख जा चुकी है जो 31 जुलाई थी और लोग अब अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वैसे लोग जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है वो अब पेनल्टी के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
क्या कहते हैं आंकड़े?
बुधवार 30 अगस्त के शाम तक के आंकड़ो के मुताबिक 30 अगस्त तक कुल 6,95,13,191 आईटीआर फाइल हुए और आयकर विभाग ने इनमें से 5,61,27,413 आईटीआर को प्रोसेस्ड कर दिया है। आईटीआर प्रोसेस्ड होने का मतलब इन रिटर्न के खिलाफ रिफंड जल्द ही मिल जाएगा।
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जहां एक तरफ लोग अपने रिफंड मिलने से खुश है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के रिफंड मिलने में देरी हो रही है। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर आपको रिफंड किन संभावित कारणों की वजह से नहीं मिल रहा।
गलत बैंक खाते की डिटेल
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय बैंक खाते की सटीक जानकारी देने में गलतियों के कारण देरी हो सकती है। इसलिए, हमेशा आईटीआर फाइल करते वक्त हमेशा दोबारा जांच करें और बैंक अकाउंट डिटेल सही ढंग से दर्ज करें।
अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता
यदि आई-टी विभाग को अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता है, तो रिफंड रोका जा सकता है। इसके अलावा जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने से देरी या अस्वीकृति हो सकती है। इसलिए हमेशा सटीक और पूरी जानकारी दें।
टीडीएस/टीसीएस दावों में बेमेल
यदि आईटीआर में दावा किया गया स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) फॉर्म 26AS के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है तो रिफंड प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता है। यह नियोक्ता या कटौतीकर्ता (उदाहरण के लिए, बैंक) द्वारा दाखिल टीडीएस रिटर्न में गलतियों के कारण हो सकता है। इसे सुधारने के लिए टैक्सपेयर को उनसे संपर्क करना चाहिए।
प्रोसेसिंग में देरी
आईटी विभाग के भीतर प्रोसेसिंग समयसीमा के कारण भी देरी हो सकती है। कभी-कभी, विभाग को रिफंड अनुरोध की समीक्षा करने और स्वीकृत करने में समय लगता है।
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आप पास क्या हैं विकल्प?
अगर आप अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो एसी स्थिति में आप अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपका रिटर्म ई-वेरिफाइ नहीं हुआ है तो उसे वेरिफाइ कर दें, बिना ई-वेरिफाइ किए आपको आपका रिटर्न नहीं मिलेगा।
आप अपने ई-मेल पर भी नजर बनाए रखें कि कहीं आयकर विभाग की ओर से कोई मेल तो नहीं आया, इसके अलावा यदि आवश्यक हो, तो करदाता किसी भी चिंता का समाधान करने या आईटी विभाग से सहायता लेने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं।
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