मार्ट में ग्राहक से वसूले थे कैरी बैग के 14 रुपये, आयोग ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
खरीदारी करने आए एक ग्राहक से मार्ट में कैरी बैग के 14 रुपये वसूल लिए गए। ग्राहक ने इस मामले में शिकायत कर दी और ग्राहक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मार्ट पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
खरीदारी करने आए एक ग्राहक से मार्ट में कैरी बैग के 14 रुपये वसूल लिए गए। ग्राहक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मार्ट पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को वाद खर्च के 11 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए है।
शहर के मोहल्ला शक्ति नगर के रहने वाले पवन कुमार ने रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित विशाल मेगा मार्ट से 14 मई 2019 को 812 रुपये का सामान खरीद किया था। सामान खरीदने के बाद उसे ले जाने के लिए जब पवन कुमार ने स्टोर के कर्मचारियों से थैला देने के लिए कहा। स्टोर के कर्मचारियों ने पवन कुमार को कैरी बैग थमा दिया और इसकी 14 रुपये की कीमत सामान के साथ बिल में जोड़ दी।
कैरी बैग की कीमत जबरदस्ती सामान के साथ बिल में जोड़ने के खिलाफ पवन कुमार ने 30 मई 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की। स्टोर संचालक की ओर से आयोग के समक्ष तर्क दिया गया कि प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगने के बाद सभी ग्राहकों को अपना थैला साथ लाने की हिदायत उन्होंने स्टोर में लगाई हुई है।
कैरी बैग के लिए जबरन वसूली नहीं कर सकते
जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य डा. ऋषिदत्त कौशिक ने अपने निर्णय में कहा है कि कोई भी स्टोर संचालक कैरी बैग के लिए ग्राहक से जबरन वसूली नहीं कर सकता। स्टोर संचालक या किसी भी विक्रेता को सामान बेचने के लिए ग्राहक को ऐसी स्थिति में सामान देना होगा जिसे वह आसानी से कैरी कर सके।
निशुल्क उपलब्ध कराएं थैला
जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि कोई ग्राहक यदि थैला अपने साथ नहीं ले जा पाए तो भी स्टोर संचालक या विक्रेता को यह सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयोग ने मेगा मार्ट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना व 11 हजार रुपये वाद खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए है।
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