UP में बुलडोजर ऐक्शन पर रोक से SC का इनकार
UP Bullodozer Action News: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर सवाल उठाते हुए अर्जी दायर की गई है। जमीयत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार लोगों को टारगेट करते हुए बिना किसी प्रक्रिया पालन किए ही निर्माण ढहा रही है। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अवैध निर्माणों को ही गिराया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जिन लोगों के निर्माण ढहाए गए, उन्हें पहले ही नोटिस भी दिए गए थे।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर सवाल उठाते हुए अर्जी दायर की गई है। जमीयत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार लोगों को टारगेट करते हुए बिना किसी प्रक्रिया पालन किए ही निर्माण ढहा रही है। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अवैध निर्माणों को ही गिराया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जिन लोगों के निर्माण ढहाए गए, उन्हें पहले ही नोटिस भी दिए गए थे।
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