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अब 2 दिन के भीतर कंपनी को करना होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट



क्या आप नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब आपको नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (Full and Final Settlement- F&F) के लिए एचआर से बार-बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नौकरी छोड़ने के दो दिन के भीतर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा। दरअसल, अब कंपनी को नए वेतन कोड (New Wage Code) के मुताबिक, किसी कर्मचारी के इस्तीफे, बर्खास्तगी या रोजगार और सेवाओं से हटाने के बाद उसके लास्ट वर्किंग डे के दो दिनों के भीतर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा। बता दें कि कंपनी छोड़ते समय प्रक्रिया के प्रमुख हिस्सों में से एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी के आखिरी दिन सारी राशियों का निपटान होता है।

अभी क्या है नियम?
वर्तमान में वेतन और बकाया का पूर्ण और अंतिम निपटान कर्मचारी के लास्ट वर्किंग डे से 45 दिनों से 60 दिनों के बाद किया जाता है। कुछ मामलों में यह 90 दिनों तक चला जाता है। नए वेतन कोड में कहा गया है कि अब एक कंपनी को कर्मचारियों को उनके अंतिम कार्य दिवस के दो दिनों के भीतर पूर्ण और अंतिम निपटान का भुगतान करना होगा।

क्या है निर्देश?
नियम के अनुसार, "जहां एक कर्मचारी को - (i) सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है, या (ii) छंटनी की गई है या सेवा से इस्तीफा दे दिया है या कंपनी बंद होने के कारण नौकरी से निकाल दिए गए हैं, उसे ड्यू का भुगतान उसके निष्कासन, बर्खास्तगी, छंटनी या जैसा भी मामला हो, उसके इस्तीफे के दो कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा। ।" बता दें कि भारत के नए सुधार के तहत चार श्रम संहिताएं हैं: वेतन, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। चार कोड लागू होने के बाद औद्योगिक घरानों के अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के तरीके में काफी बदलाव आएगा और काम के घंटे, वेतन और कर्मचारियों के अन्य अधिकारों को भी प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, वेतन संहिता लागू होने के बाद, कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।
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