13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रोका, परिजनों को दी समझाइश
विदिशा के लालधाऊ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन्होंने वस्तुस्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कि आंगनबाडी केन्द्र के समीप ही बाल विवाह होने की तैयारियां चल रही है।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री संजय सिंह एवं सेक्टर पर्यवेक्षक प्रज्ञा पटेल घटना स्थल पर पहुंचे इसके साथ ही चाइल्ड लाइन की टीम एवं पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच करने पर पाया गया कि बालिका नाबालिग है। बालिका के परिवारजनों को समझाईंश दी गई है कि बाल विवाह कराना अथवा करना दोनो कानूनन अपराध है। बालिका की आयु 18 वर्ष होने के उपरांत ही विवाह करें। दल की समझाईंश व पहल पर उक्त बाल विवाह रोका गया है
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