क्या है आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पेश करने वाले हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में यह विधेयक पेश किया जाएगा। 14 मार्च से शुरू हुआ यह सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल को खत्म होगा। यह विधेयक पुलिस से जुड़ा हुआ है।
क्या है आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक?
इस विधेयक का उद्देश्य है कि अपराधियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों की माप लेने का अधिकार देना। इसके तहत उंगली के निशान, पैरों और हथेले के निशान, फोटोग्राफ, रेटिना स्कैन, जैविक नमूने, दस्तखत, लिखावट व आंख की पुतली से जुड़े सबूतों को संरक्षित रखा जाएगा।
कानून बनने के बाद किसी भी मामले में दोषी पाया गया या फिर गिरफ्तार हुआ आरोपी पुलिस अधिकारियों को अपनी पहचान से जुड़े माप देगा। यह विधेयक 'द आइ़डेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स ऐक्ट 1920' की जगह लेगा। पहले के कानून में केवल फिंगर और फुटप्रिंट लेने की ही इजाजत थी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फोटोग्राफ लिए जा सकते थे।
इस विधेयक के अलावा लोकसभा में ही आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन करना शामिल है। इसे बजट सत्र के पहले ही चरण में पेश किया जाना था लेकिन राज्यों में चुनाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था।
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