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आर्यन खान को ड्रग केस में क्यों नहीं मिली जमानत? यहां जानें, कोर्ट में क्या हुआ


मुंबई की एसप्लांडे अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में वकीलों के बीच काफी देर बहस चली जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। आरोपियों को फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में स्पेशल क्वॉरंटीन सेल में रहना होगा। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जमानत की याचिका यहां मेनटेनेबल नहीं है। आरोपियों के वकीलों को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। यहां देखें कोर्ट के हाइलाइट्स.

कोर्ट में वकील ने दीं ये दलीलें

मुंबई किला कोर्ट ने वकीलों की कई घंटे की जिरह सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह जमानत याचिका सुनने या इस पर फैसला देने का अधिकार नहीं है इसलिए इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। कोर्ट में सतीश मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, मैं ड्रग लेने का आरोपी हूं। मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने हा कि मेरे पास से उन्हें कुछ नहीं मिला। जज साहब को भी एनसीबी कस्टडी में भेजने की वजह नहीं समझ आई थी इसी लिए जूडीशल कस्टडी दी गई थी। सतीश मानशिंदे ने कहा,  मैंने बेल की मांग पहले दिन नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कि एनसीबी नरम नजरिया रखेगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जमानत की सुनवाई का अधिकार नहीं, सेशंस कोर्ट जाएं। वहीं मानशिंदे ने कहा था कि आर्यन के पास जो कोड वर्ड्स में चैट मिले वे फुटबॉल गेम से जुड़े थे। वहीं एनसीबी का कहना था कि इन चैट्स में भारी मात्रा में ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात की गई थी।

क्राइम रिकॉर्ड नहीं है न मिली ड्रग्स

आर्यन के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो उनको तक जमानत दे दी है जिनके पास थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली। मेरे मुवक्किल के पास तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने आर्यन की तरफ से कहा, मैं 23 साल का हूं और कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। मैं बॉलीवुड का हिस्सा हूं इसलिए इंटरनैशनल टर्मिनल पहुंच गया था। जब मैं पहुंचा तो एनसीबी ने मुझसे पूछा कि ड्रग्स है, मैंने मना कर दिया। इसके बाद भी मेरे बैग, कपड़ों वगैरह की तलाशी ली गई। मेरा फोन भी ले लिया गया। पहले दिन के सवाल-जवाब के अलावा कुछ नहीं हुआ।

भाई-बहन सब यहीं, नहीं भागूंगा

बेल देने के पक्ष में आर्यन के वकील ने कहा कि उनका परिवार, भाई-बहन सब यहीं हैं। उनकी सोसायटी में पहचान भी यहीं है। वह यहां से भागेंगे नहीं। न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने का सवाल उठता है। उनका फोन और चैट रिकॉर्ड्स भी एनसीबी ने ले लिया है। 

गुरुवार को मिली थी न्यायिक हिरासत

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने गुरुवार को कोर्ट में कहा था कि इस ड्रग केस की जांच अरबाज और अचित के पास मिली ड्रग्स से आगे नहीं बढ़ पाई है। उन्होंने कहा था कि आर्यन से बीती दो रातों से कोई पूछताछ नहीं की गई। जब तक असली गुनहगार नहीं मिल जाते आर्यन को बंधक बनाकर रखना गलत है। वहीं एनसीबी का कहना था कि अभी वे और छापेमारी करेंगे। अचित के सामने बैठाकर भी आर्यन से पूछताछ की जानी है। ऐसे में उन्हें कम से कम चार दिन और कस्टडी दी जाए। हालांकि कोर्ट ने एनसीबी की दलील स्वीकार नहीं की थी। कोर्ट ने कहा था कि अफसरों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसके बाद कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। स्वीकार कर लिया।

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