रात 10 बजे तक ही कर सकेंगे गरबा, 50% दर्शकों के साथ होगा रामलीला का आयोजन; जारी हुई गाइडलाइन
देश में त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका है. लगभग सभी प्रदेशों की सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना के नियमों में बदलाव किया है. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (madhya pradesh shivraj government) ने भी नियमों में बदलाव करते हुए बार लोगों को गरबा खेलने की इजाजत दे दी है. लोग अपनी सोसायटी या गली मोहल्ले में गरबा खेल सकेंगे, हालांकि गरबे के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रखी गई है. प्रशासन ने गरबा का समय भी तय कर दिया है. रात 10 बजे तक ही लोग गरबा खेल सकेंगे. साथ ही लोगों को कलेक्टर को गरबे के संबंध में सूचना देना जरूरी होगा.
दरअसल, गरबा स्थल और पंडालों में रात 10 बजे तक ही डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी. वहीं, दशहरे पर रामलीला का मंचन भी किया जा सकेगा. लेकिन मैदान या हॉल की कैपेसिटी से 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे.
रावण दहन का समारोह रहेगा प्रतीकात्मक
रावण दहन से पहले चल समारोह सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से निकाले जा सकेंगा. इसी के ही साथ रावण दहन का बड़े पैमाने पर कोई आयोजन नहीं हो सकेगा. प्रशासन का कहना है कि इस तरह के आयोजनों में लाखों लोग जुटते हैं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बचाव के उपाय किए जाने जरूरी होंगे.
जारी हुई नवरात्री दशहरे की नई गाइडलाइन
प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बुधवार को गृह विभाग ने नवरात्री दशहरे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने 16 बिंदुओं पर आदेश जारी किए हैं. इसमें नवरात्री दशहरे के साथ ही कोचिंग क्लास, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, शादी-अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, रेस्टोरेंट-क्लब, स्टेडियम आदि को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
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