सूरजपुर : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए किया आदेश जारी
मास्क पहनना अनिवार्य, बिना मास्क के घूमते पाये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित 500 रूपये लगेगा जुर्माना
रात्रि 08.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू
राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड 19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधो की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने आदेश पारित किया है। जिसके अंतर्गत जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रुप से घूमना प्रतिबंधित होगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानो के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाये। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है; यदि उसके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जायेगा।
मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरुद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि 500 रुपये से दंडित किया जायेगा। रात्रि 08.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रि कालीन कार्य कफ्र्यू लगाया जायेगा। रात्रि 08.00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागिय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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